Tuesday, 8 September 2020

69000 सहायक अध्यापक भर्ती: इस तरह से आएगा सुप्रीम कोर्ट से आदेश

69000 सहायक अध्यापक भर्ती: इस तरह से आएगा सुप्रीम कोर्ट से आदेश

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में अगर भी केस पर जजमेंट आता है, तो वह एक प्रक्रिया के तहत ही आता है। इस बार में सोशल मीडिया से अभ्यर्थियों को बचना चाहिए। आखिर निर्णय क्या और कैसे आएगा, इसके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) के अधिवक्ता की माने तो सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से जब भी 69000 शिक्षक भर्ती (69000 Assistant Teachers) का आदेश आएगा, उससे पहले लगभग 99 प्रतिशत सप्लीमेंट्री काज लिस्ट 1 या 2 दिन पहले ही आ जाएगी। ऐसा बहुत ही कम केस में हुआ है जब एडवांस केस (Advance Cause) लिस्ट में आता है। आप लोगों को 9 नवंबर 2019 को अयोध्या मुद्दे पर आए जजमेंट की प्रक्रिया याद ही होगी। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आदेश देने से पहले सूचना जारी की थी कि आखिर कब इस भर्ती का परिणाम आएगा।  उन्होंने बताया कि जब भी आदेश आएगा, उसके लिए यह जरूरी नहीं है कि तीनों जजों की बेंच एक साथ बैठे तभी जजमेंट सुनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि 12091 शिक्षक भर्ती (12091 Assistant Teachers) में अवमानना केस भी जस्टिस यूयू ललित (Justice UU Lalit) और जस्टिस एमआर शाह (Justice M R Shah) ने ही सुना था। लेकिन जब आदेश आया तो उस समय जस्टिस यूयू ललित (Justice UU Lalit) और जस्टिस इंदु मल्होत्रा ( Justice Indu Malhotra) की बेंच थी। उन्होंने बताया कि आदेश में दोनों ही जजों के हस्ताक्षर होते है , लेकिन आदेश एक जज भी सुना सकता है।


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