इलाहाबाद विधि संवाददाताइलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 72,825 सहायक अध्यापकों की भर्ती में चयनित लगभग 500 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र न दिए जाने पर जवाब मांगा है।यह आदेश न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी ने अमित कुमार व 474 अन्य की याचिका पर अधिवक्ता सीमांत सिंह व अन्य को सुनकर दिया। अधिवक्ता सीमांत सिंह ने कोर्ट को बताया कि 72,825 सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया के दौरान 15वें संशोधन को याचिका के माध्यम से चुनौती दी गई थी। यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा जहां से याचियों को नियुक्ति पत्र देने का अंतरिम आदेश हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में नियुक्ति पा चुके 65,655 सहायक अध्यापकों की भर्ती संरक्षित कर दी। याची भी उन्हीं में शामिल हैं ।
Thursday, 8 March 2018
72,825 शिक्षक भर्ती : सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र क्यों नहीं : हाईकोर्ट
इलाहाबाद विधि संवाददाताइलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 72,825 सहायक अध्यापकों की भर्ती में चयनित लगभग 500 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र न दिए जाने पर जवाब मांगा है।यह आदेश न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी ने अमित कुमार व 474 अन्य की याचिका पर अधिवक्ता सीमांत सिंह व अन्य को सुनकर दिया। अधिवक्ता सीमांत सिंह ने कोर्ट को बताया कि 72,825 सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया के दौरान 15वें संशोधन को याचिका के माध्यम से चुनौती दी गई थी। यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा जहां से याचियों को नियुक्ति पत्र देने का अंतरिम आदेश हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में नियुक्ति पा चुके 65,655 सहायक अध्यापकों की भर्ती संरक्षित कर दी। याची भी उन्हीं में शामिल हैं ।
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