12-मई-2019:09:36:50PM:- *स्थान-लखनऊ* 60%-65% समर्थक साथियो को लीगल टीम की तरफ से जय महाकाल साथियों आज शासन के न्याय विभाग ने *शासनादेश संख्या- यू ओ-1961/सात-न्याय-6-19-रिट-384/68-4-2019,बेसिक शिक्षा अनुभाग-4* _के द्वारा महाधिवक्ता(एडवोकेट जनरल) उ0प्र0 शासन को 40/45 पासिंग मार्क के विरुद्ध सरकार की तरफ से लखनऊ पीठ में प्रभावी पैरवी करने का निर्देश *जो 11-अप्रैल-2019* को जारी किया गया था। आज प्रकाश में आया जिसे लेकर सोशल मीडिया पर एव अन्य तरीके से गलत ढंग से प्रचारित एव प्रसारित किया जा रहा है।
*न्याय विभाग द्वारा जारी पत्र सही है या गलत????*
यह जारी पत्र न्याय विभाग के लेटर पैड पे जारी हुआ है जो पूर्ण रूपेण वैध है।एव % सत्य है।
*लेटर पुराना है 11-अप्रैल-2019 और आज तिथि 12-मई-2019 है।इसका कोई मतलब नही???*
लेटर पुराना है याचिका फाइल करने का निर्णय भी पुराना है। *न्यायिक प्रक्रिया 11-अप्रैल से ही शुरू हो गयी थी* टीम द्वारा आपको बता भी दिया गया था कि सरकार की रिट तैयार है। किन्ही कारणवस कोर्ट में दाखिल नही हो पायी _(कारण आप सब को पता है लिखने का कोई मतलब नही।)_ सरकार इस हफ्ते या अगले हफ्ते तक % डबल बेंच में होगी।
*®विशेष:- जब तक सरकार आपके साथ है तब तक आप मजबूत है इसलिए अनावश्यक टिप्पडी न करे! सरकार जल्द आपके साथ खड़ी होगी जो कि 2-मई को कोर्ट में ऑन रिकार्ड बोल भी चुकी है। कि हमारी अपील जल्द आ रही है।* किसी अन्य के बात में न आये संयमित रहे एव इन्तेजार करे महादेव की कृपा से सब सही होगा।
जो लोग ये कह रहे कि *मुख्यमंत्री जी को कुछ पता नही* तो ऐसा कुछ भी नही कल आज तक पे बोलते हुए आंकड़े उनके पास है मतलब की मामला संज्ञान में है और कल के बाद आज *पत्र सर्कुलेट* होना आपने आप मे बहुत कुछ कहता है।
*_पत्र का डॉक्टर प्रभात कुमार(भूतपूर्व अपर बेसिक शिक्षा सचिव) या श्रीमती रेणुका कुमार (वर्तमान अपर बेसिक शिक्षा विभाग) से कोई संबंध नही है यह पत्र साशन द्वारा जारी है।न कि किसी अपर सचिव द्वारा।_*
*सुचनार्थ प्रेषित*
*लीगल टीम-लखनऊ*
*®✍सुनील*
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