इलाहाबाद। हाईकोर्ट ने सीबीएसई की शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीटीईटी) में बीएड को शामिल नहीं करने को लेकर दाखिल याचिका पर सीबीएसई अन्य पक्षकारों से जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति एसपी केशरवानी ने भानु प्रताप यादव व अन्य की याचिका पर दिया है। याचिका के अनुसार नए नियम में कक्षा एक पांच तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए बीएड डिग्रीधारियों को योग्य माना गया है। इसके बावजूद सीबीएसई ने सीटीईटी की अर्हता में बीएड को शामिल नहीं किया गया है।
Thursday, 9 August 2018
CTET 2018: हाईकोर्ट ने सीटीईटी में बीएड न रखने पर पक्षकारों से मांगा जवाब
इलाहाबाद। हाईकोर्ट ने सीबीएसई की शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीटीईटी) में बीएड को शामिल नहीं करने को लेकर दाखिल याचिका पर सीबीएसई अन्य पक्षकारों से जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति एसपी केशरवानी ने भानु प्रताप यादव व अन्य की याचिका पर दिया है। याचिका के अनुसार नए नियम में कक्षा एक पांच तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए बीएड डिग्रीधारियों को योग्य माना गया है। इसके बावजूद सीबीएसई ने सीटीईटी की अर्हता में बीएड को शामिल नहीं किया गया है।
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