Saturday 10 March 2018

68,500 पदों के लिए होने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षा स्थगित , टीईटी मामले की 12 से रोज सुनवाई

लखनऊ/इलाहाबाद हिटीइसी महीने की 12 तारीख को 68,500 पदों के लिए होने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षा स्थगित कर दी गई है। बेसिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव राज प्रताप सिंह ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि परीक्षा की नई तारीख बाद में घोषित की जाएगी। बताया जाता है कि प्रदेश सरकार ने हाइकोर्ट में टीईटी के रिजल्ट को लेकर चल रहे मामले के कारण यह निर्णय लिया है। इससे पहले हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने लिखित परीक्षा को टालने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने टीईटी 2017 की उत्तरमाला को खारिज करते हुए परीक्षा में पूछे 14 सवाल हटाकर संशोधित रिजल्ट जारी करने का निर्देश दिया है। सरकार इसके खिलाफ विशेष अपील कर चुकी है। अब इस मामले में आने वाले निर्णय के बाद ही लिखित परीक्षा होगी। विशेष अपील पर सोमवार को सुनवाई होनी है। पहली बार हो रही लिखित परीक्षा में टीईटी 2017 उत्तीर्ण करने वालों को भी मौका मिला है। 300 से भी ज्यादा याचिकाएं दायर हो चुकी हैं। 6 मार्च को आये निर्णय के अनुसार विभाग को टीईटी का संशोधित रिजल्ट जारी करना है।
लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने टीईटी के मामले में एकल पीठ के आदेश को चुनौती देने वाली विशेष अपील पर सोमवार 12 मार्च से प्रतिदिन सुनवाई के आदेश दिए हैं। अदालत ने कहा है कि इस मामले को प्रतिदिन सुनवाई कर शीघ्र निपटाया जाय। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति दिलीप बाबा साहब भोसले और न्यायमूर्ति विवेक चौधरी की खंडपीठ ने राज्य सरकार की ओर से दायर विशेष अपील पर दिया है। सरकार की ओर से टीईटी मामले में एकल पीठ के आदेश को चुनौती दी गई है। कहा गया है कि इस मामले में दिया गया एकल पीठ का आदेश कानून के अनुसार सही नहीं है। रिज़वान अहमद और अन्य की ओर से दायर याचिकाओं में शिक्षक भर्ती परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों पर आपत्ति की गई थी। आरोप था कि टीईटी में पूछे गए 14 प्रश्न सिलेबस के बाहर के थे। याचिकाओं में 14 विवादित प्रश्नों के मामले को चुनौती देते हुए कहा गया था कि 15 अक्तूबर को परीक्षा कराई गई। इसके बाद 18 अक्तूबर को जारी की गई उत्तरमाला में आठ प्रश्नों के जवाब या तो गलत थे या फिर दो-दो विकल्प सही थे। कहा गया कि चार प्रश्न ऐसे थे जो पाठ्यक्रम से बाहर के थे। यह भी कहा गया कि संस्कृत के दो प्रश्न उत्तर के साथ थे। इस मामले में अदालत ने पहले परीक्षा परिणाम को अपने आदेश के अधीन कर लिया था। अदालत ने इस मामले में पूरी भर्ती प्रक्रिया को निरस्त करने संबंधित याचियों की मांग को नहीं माना बल्कि विवादित 14 प्रश्नों को हटाकर शेष प्रश्नों के आधार पर मेरिट बनाने के आदेश दिए थे। अब हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है।



68,500 पदों के लिए होने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षा स्थगित , टीईटी मामले की 12 से रोज सुनवाई Rating: 4.5 Diposkan Oleh: bankpratiyogi

0 comments:

Post a Comment