नई दिल्ली मदन जैड़ा तेजाब हमले के शिकार लोगों को दिव्यांगों की श्रेणी में सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ मिलेगा। कार्मिक मंत्रलय ने दिव्यांगों का अधिकार अधिनियम 2017 के तहत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत सरकारी नौकरियों में दिव्यांगों के लिए आरक्षण की सीमा चार फीसदी से बढ़ाकर पांच फीसदी भी कर दी गई। कार्मिक विभाग द्वारा सोमवार को जारी निर्देश के अनुसार, सरकारी नौकरियों के समूह ए, बी और सी में दिव्यांगों को चार फीसदी आरक्षण दिया जाएगा। इनमें चार श्रेणियां बनाई गई हैं, जिन्हें एक-एक फीसदी आरक्षण प्रदान किया जाएगा। यह कानून पिछले साल पारित हुआ था।
Tuesday, 16 January 2018
तेजाब हमले के पीड़ितों को नौकरी में आरक्षण मिलेगा
नई दिल्ली मदन जैड़ा तेजाब हमले के शिकार लोगों को दिव्यांगों की श्रेणी में सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ मिलेगा। कार्मिक मंत्रलय ने दिव्यांगों का अधिकार अधिनियम 2017 के तहत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत सरकारी नौकरियों में दिव्यांगों के लिए आरक्षण की सीमा चार फीसदी से बढ़ाकर पांच फीसदी भी कर दी गई। कार्मिक विभाग द्वारा सोमवार को जारी निर्देश के अनुसार, सरकारी नौकरियों के समूह ए, बी और सी में दिव्यांगों को चार फीसदी आरक्षण दिया जाएगा। इनमें चार श्रेणियां बनाई गई हैं, जिन्हें एक-एक फीसदी आरक्षण प्रदान किया जाएगा। यह कानून पिछले साल पारित हुआ था।
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