Wednesday, 13 December 2017

up goverment ; राज्य कर्मचारियों का डीए बढ़ा , कितना होगा फायदा


 लखनऊ प्रमुख संवाददाताप्रदेश सरकार ने 16 लाख से अधिक राज्य कर्मियों को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का तोहफा दिया है। बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ कर्मचारियों को एक जुलाई 2017 से मिलेगा। राज्य कर्मचारियों के साथ ही सहायता प्राप्त शिक्षण व प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकाय कर्मियों को भी बढ़ी हुई दर का लाभ सरकार देगी। इससे सरकारी खजाने पर करीब 1000 करोड़ रुपये सालाना खर्च बढ़ेगा। बढ़े हुए भत्ते का भुगतान एक फरवरी 2018 को होगा। वित्त सचिव मुकेश मित्तल ने इस संबंध में मंगलवार को शासनादेश जारी किया है। प्रदेश के पूर्णकालिक नियमित राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को एक जुलाई 2017 से संशोधित दर पर पांच फीसदी महंगाई भत्ता स्वीकृत किया गया है। इन्हें सातवें वेतन आयोग का लाभ मिल रहा है। अब तक इन कर्मचारियों को चार फीसदी महंगाई भत्ता मिलता रहा है। बढ़ोतरी से एक फीसदी का लाभ होगा।
लाख राज्य कर्मियों को होगा महंगाई भत्ता बढ़ने का लाभ
शासनादेश जारी होने की तिथि से पूर्व जो कर्मी रिटायर हो गए हैं या छह माह के अंदर सेवानिवृत्त होने वाले हैं, उन्हें महंगाई भत्ते के बकाए की पूरी धनराशि का भुगतान नकद किया जाएगा।
एक जुलाई 2017 से संशोधित दर पर पांच फीसदी महंगाई भत्ता स्वीकृत किया गया है। सातवेंवेतन का लाभ ले रहे कर्मियों को चार फीसदी महंगाई भत्ता मिलता रहा है। इन्हें एक फीसदी का लाभ होगा। यदि किसी कर्मचारी का वेतन 20 हजार रुपये महीने है तो उसे हर माह 200 रुपये का फायदा होगा।
एरियर पीएफ में जमा होगा टी
फीसदी संशोधित दर पर मिलेगा डीए, अभी तक यह दर 4} थी
लखनऊ प्रमुख संवाददाताराज्य सरकार की नौकरियों में दिव्यांगों (नि:शक्तों) को चार फीसदी आरक्षण मिलेगा। दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग ने इसके लिए कार्मिक विभाग को प्रस्ताव भेज दिया है। उम्मीद है कि बहुत जल्द यह फैसला हो जाएगा। विभाग ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियन-2016 के प्रावधानों को लागू करने का कार्मिक विभाग से अनुरोध किया है। विभागीय मंत्री ओमप्रकाश राजभर का कहना है कि केंद्र सरकार ने इसे लागू कर दिया है तो राज्य में भी इसे जल्द लागू किया जाएगा।
केंद के गजट के मुताबिक नौकरियों में आरक्षण की यह व्यवस्था निजी संस्थाओं पर भी लागू होगी। देश में दिव्यांग जन 2.2} हैं। कानून में इनके लिए 3} आरक्षण का प्रावधान था, जिसे केंद्र ने बढ़ाकर 4} कर दिया है। अब राज्य सरकार भी इसे लागू करने जा रही है। दिव्यांगों की श्रेणियों को सात से बढ़ाकर 21 कर दिया गया है। इनमें तेजाब हमला पीड़ित व पार्किंसन रोगी भी शामिल हैं।




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