लखनऊ प्रमुख संवाददाताराज्य सरकार की नौकरियों में दिव्यांगों को चार फीसदी आरक्षण मिलेगा। दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग ने इसके लिए कार्मिक विभाग को प्रस्ताव भेजा है। उम्मीद है कि बहुत जल्द दिव्यांगों के हित में फैसला हो जाएगा। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियन-2016 के प्रावधानों को लागू करने के लिए दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग ने कार्मिक विभाग से अनुरोध किया है। इस अधिनियम के लागू होने पर प्रदेश में सरकारी नौकरियों में दिव्यांगों का आरक्षण तीन फीसदी से बढ़कर चार फीसदी हो जाएगा। विभागीय मंत्री ओमप्रकाश राजभर का कहना है कि केंद्र सरकार ने इसे लागू कर दिया है तो राज्य में भी इसे जल्द लागू किया जाएगा।
केंद के गजट के मुताबिक नौकरियों में आरक्षण की यह व्यवस्था निजी संस्थाओं पर भी लागू होगी। देश में दिव्यांग जन 2.2 फीसदी हैं। कानून में इनके लिए तीन फीसदी आरक्षण का प्रावधान था। जिसे केंद्र ने बढ़ाकर चार फीसदी किया है। अब राज्य भी इसे लागू करने जा रहा है। नि:शक्त व्यक्ति अधिकार विधेयक-2014 के तहत दिव्यांगों की श्रेणियों को सात से बढ़ाकर 21 कर दिया गया है।
दिव्यांगों को सरकारी नौकरियों में चार फीसदी आरक्षण मिलेगा
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Diposkan Oleh: bankpratiyogi
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