
प्रदेश में अब दरोगा के पचास प्रतिशत पद सीधी भर्ती और बाकी पचास प्रतिशत प्रोन्नति से ज्येष्ठता के आधार पर भरे जाएंगे। वहीं निरीक्षक के सभी पद प्रोन्नति से भरे जाएंगे। इसके लिए कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा नियमावली 2016 में संशोधन कर दिया है।
प्रमुख सचिव गृह अरविंद कुमार ने बताया कि पुरानी व्यवस्था के तहत दरोगा के पचास प्रतिशत पद सीधी भर्ती से भरने और बाकी पचास प्रतिशत पदों में से दो तिहाई ज्येष्ठता के आधार पर प्रोन्नति से और एक तिहाई पद विभागीय परीक्षा के आधार पर भरे जाने का प्रावधान था।
इसी तरह निरीक्षक के कुल स्वीकृत पदों में से दो तिहाई पद ज्येष्ठता के आधार पर और बाकी एक तिहाई पद विभागीय परीक्षा के आधार पर भरने प्रावधान था। नई नियमावली में विभागीय परीक्षा के आधार पर प्रोन्नति के प्रावधान को सरकार ने समाप्त कर दिया है।
प्रमुख सचिव गृह अरविंद कुमार ने बताया कि पुरानी व्यवस्था के तहत दरोगा के पचास प्रतिशत पद सीधी भर्ती से भरने और बाकी पचास प्रतिशत पदों में से दो तिहाई ज्येष्ठता के आधार पर प्रोन्नति से और एक तिहाई पद विभागीय परीक्षा के आधार पर भरे जाने का प्रावधान था।
इसी तरह निरीक्षक के कुल स्वीकृत पदों में से दो तिहाई पद ज्येष्ठता के आधार पर और बाकी एक तिहाई पद विभागीय परीक्षा के आधार पर भरने प्रावधान था। नई नियमावली में विभागीय परीक्षा के आधार पर प्रोन्नति के प्रावधान को सरकार ने समाप्त कर दिया है।
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