इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि डिप्लोमा इन एजुकेशन (डीएड) और डिप्लोमा इन एलीमेंटरी एजुकेशन (डीएलएड) समकक्ष डिग्रियां नहीं है। इनका पाठ्यक्रम समान नहीं है। इस आधार पर कोर्ट ने एक सहायक अध्यापक की नियुक्ति को रद्द करने के निर्णय को सही करार दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने संघप्रिय गौतम की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया।
Saturday, 10 May 2025
डीएलएड के समकक्ष नहीं डीएड
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