Monday 7 October 2024

दैनिक वेतनभोगी वनकर्मियों को 18 हजार वेतन दिया जाए : हाईकोर्ट

 इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वन विभाग से दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के वेतन मामले में कमेटी गठन की जानकारी नहीं देने पर प्रमुख सचिव वन से तीन सप्ताह में व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है कि क्यों न सात दिसंबर 2023 के आदेश का पालन न करने के दोषी अधिकारियों के खिलाफ अवमानना कार्यवाही की जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने वन विभाग गोरखपुर में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी विजय कुमार श्रीवास्तव की याचिका पर अधिवक्ता पंकज श्रीवास्तव को सुनकर दिया है।


अधिवक्ता पंकज श्रीवास्तव का कहना था कि सरकार आदेश का पालन नहीं कर रही है। सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट ने निर्देश दिए हैं, जिनकी अवहेलना की जा रही है।

सरकार की ओर से आश्वस्त किया गया कि सरकार नीति तैयार करेगी। डिवीजनल फॉरेस्ट अफसर विकास यादव ने हलफनामा दाखिल कर कहा कि पिछले दस वर्ष से कार्यरत कर्मचारियों को 18000 रुपये वेतन का आदेश जारी किया गया है।

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