प्रयागराज : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी टीईटी पास करने वाले बीएड डिग्री धारकों को पात्रता प्रमाण पत्र जारी करने पर पहले से लगी रोक को बरकरार रखा है। कोर्ट ने मामले में स्थगन आदेश को बढ़ाते हुए एनसीटीई को 14 जुलाई तक जवाब दाखिल करने को कहा है। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने प्रतीक मिश्र व चार अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।
इसके पहले कोर्ट ने 12 मई को हुई सुनवाई में राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को देखते हुए सरकार से जानकारी देने को कहा है। इसके साथ ही यूपी टीईटी पास करने वाले बीएड डिग्री धारकों को पात्रता प्रमाण पत्र जारी करने पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने सरकार से पूछा था कि राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को देखते हुए क्या सरकार ने कोई निर्देश जारी किया है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से कहा गया कि एनसीटीई जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं करेगी, वह कुछ नहीं कर सकती है। इस पर कोर्ट ने एनसीटीई को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की सुनवाई अब जुलाई में होगी। याची पक्ष के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि मामले में यूपी सरकार और एनसीटीई दोनों बच रहे हैं।
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