इलाहाबाद हाईकोर्ट ने UP-TET, 2021 के सवालों के गलत जवाब पर यूपी सरकार और सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज से जवाब तलब किया है। अब इस याचिका पर 25 मई को सुनवाई होगी। सरकार को दो हफ्ते में जवाब देना होगा। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव जोशी ने दीक्षा सिंह और 7 अन्य की याचिका पर दिया है।
याची का कहना है कि प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक भर्ती के लिए 2017 के सवालों के जवाब बदल कर 2021 में पूछे गए हैं। सवालों के जवाब गलत हैं और पाठ्यक्रम के बाहर के सवाल भी हैं। हाईलेवल कमेटी से शिकायत का निस्तारण कराया जाए। साथ ही याचियों को गलत सवालों का ग्रेस अंक दिया जाए। मांग की गई कि जब तक याचिका तय नहीं हो जाती, भर्ती पर रोक लगाया जाए। कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। साथ ही कहा है कि परिणाम याचिका के निर्णय पर निर्भर करेगा।
याची का कहना है कि 2017 की आंसर-की को चुनौती दी गई थी। 14 सवाल गलत मिले थे। उन्हीं सवालों को जवाब में बदलाव कर दोबारा दिया गया है। आंसर-की के सवाल गलत हैं। कोर्ट ने मुद्दा विचारणीय माना है।
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