लखनऊ: प्रदेश में कोरोना संक्रमण पर लगभग लगाम लग चुकी है। इसे देखते हुए अब सोमवार से सरकार कोरोना कफ्र्यू में छूट बढ़ाने जा रही है। अब सप्ताह में पांच दिन सुबह सात से रात नौ बजे तक माल, रेस्टोरेंट और पार्क खोले जाएंगे। वहीं, शादी समारोहों में अधिकतम 50 व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति होगी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर शनिवार देर रात मुख्य सचिव ने विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिए।
मुख्यमंत्री ने शनिवार को उच्च स्तरीय बैठक में प्रदेश में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सोमवार से आंशिक कोरोना कफ्यरू में सप्ताह के पांच दिन सुबह सात से रात नौ बजे तक छूट दी जाए। इस अवधि में कोविड प्रोटोकाल के पालन के साथ बाजार, माल, रेस्टोरेंट, पार्क आदि खोले जा सकेंगे। धर्मस्थलों पर एक समय में अधिकतम पांच, जबकि शादी समारोहों में अधिकतम 50 व्यक्ति शामिल हो सकेंगे। योगी ने कहा है कि सब्जी मंडियां खुले स्थानों पर लगाई जाएं, जबकि स्टेडियम, जिम, क्लब, शिक्षण कार्य अभी बंद रहेगा। रात नौ से सुबह सात बजे तक रात्रि कफ्यरू प्रतिदिन और शनिवार-रविवार की साप्ताहिक बंदी अभी लागू रहेगी। उन्होंने अधिकारियों को विस्तृत निर्देश दिया। देर रात गाइड लाइन जारी हो गई।
’>>धर्मस्थलों में पांच और शादी समारोहों में अधिकतम 50 व्यक्तियों की अनुमति
’>>कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा कर मुख्यमंत्री ने दिया निर्देश
स्कूल, कालेज तथा शिक्षण संस्थान शिक्षण कार्य हेतु बन्द रहेंगे। माध्यमिक एवं उच्च
शिक्षण संस्थाओं, कोचिंग संस्थानों में ऑनलाइन पढ़ाई की अनुमति विभागीय आदेशों
के अनुरूप होगी। बेसिक /माध्यमिक /उच्च शिक्षा के शिक्षकों एवं कर्मचारियों को
प्रशासनिक कार्यों हेतु विद्यालय आने-जाने की अनुमति होगी। इसके लिए विद्यालयों
के प्रशासनिक कार्यालय तदनुसार खोलने की अनुमति होगी।



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