Thursday, 8 April 2021

राजस्थान सरकार ने गरीब सवर्णो को आयु सीमा में बड़ी राहत देते हुए सरकारी नौकरियों में आयु सीमा में छूट देने का निर्णय लिया

 जयपुर : राजस्थान सरकार ने गरीब सवर्णो को बड़ी राहत देते हुए नौकरियों में आयु सीमा में छूट देने का निर्णय लिया है। इसके तहत अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की तर्ज पर आíथक रूप से कमजोर सवर्ण वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में पांच और महिलाओं को 10 साल की छूट मिलेगी।


गौरतलब है कि आर्थिक रूप से कमजोर सवर्ण युवक-युवतियों को सरकारी सेवा में आरक्षण तो था, लेकिन आयु सीमा की छूट नहीं थी। नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण के लिए सवर्ण वर्ग के वे युवा पात्र हैं, जिनके परिवार की वार्षकि आय आठ लाख रुपये तक या इससे कम है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में आयु सीमा में छूट देने का निर्णय लिया गया। तीन विधानसभा सीटों पर 17 अप्रैल को हो रहे उप चुनाव से ठीक पहले इस तरह का निर्णय राजनीतक रूप से कांग्रेस के लिए फायदे का सौदा साबित हो सकता है। गुर्जर आरक्षण आंदोलन के दौरान तीन मृतकों के आश्रितों को नौकरी देने का प्रस्ताव भी बैठक में पारित किया गया। बैठक में सरकार द्वारा आगामी दिनों में चलाए जाने वाले प्रशासन गांवों के संग अभियान के बारे में चर्चा की गई।

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