Saturday, 27 March 2021

आपराधिक केस दर्ज होने मात्र से नियुक्ति से इन्कार सही नहीं

 प्रयागराज : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस भर्ती 2013 के आवेदन में तथ्य न छिपाने के बावजूद आपराधिक केस दर्ज होने के कारण नियुक्ति निरस्त करने को सही नहीं माना। कोर्ट ने नियुक्ति अधिकारी को अवतार सिंह केस के दिशा-निर्देश के तहत दो माह में नियुक्ति पर निर्णय लेने का निर्देश दिया है।


यह आदेश न्यायमूíत एमसी त्रिपाठी ने राहुल कुमार की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। याचिका पर अधिवक्ता आदर्श सिंह व अजीत कुमार सिंह ने बहस की। याची का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर 3295 खाली पदों का चयन परिणाम घोषित हुआ। इसमें याची सफल हुआ। उसे आगरा पीएसी 15 बटालियन में कांस्टेबल पद पर नियुक्ति के लिए भेजा गया। लेकिन, कमांडेंट ने यह कहते हुए उसकी नियुक्ति नहीं की कि उसके खिलाफ अलीगढ़ में आपराधिक केस दर्ज है। पुलिस चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। याची के अधिवक्ताओं का कहना था कि उसने दर्ज अपराधिक केस छिपाया नहीं है। केस दर्ज होने मात्र से उसे नियुक्ति देने से इन्कार नहीं किया जा सकता।

आपराधिक केस दर्ज होने मात्र से नियुक्ति से इन्कार सही नहीं Rating: 4.5 Diposkan Oleh: bankpratiyogi

0 comments:

Post a Comment