आज_विधानसभा में माननीय_बेसिक_शिक्षा_मंत्री_जी द्वारा अलग अलग बेसिक शिक्षा विभाग से सम्बंधित प्रश्नों पर सदन में दिए गए जवाब, जिनमे छात्र, शिक्षक अनुपात से लेकर, 69000_शिक्षक_भर्ती के विषय मे बताया गया है। पूरी पोस्ट पढ़े-👇👇👇
👉माननीय मंत्री जी द्वारा एक प्रश्न के जवाब में बताया गया कि उत्तर प्रदेश के बेसिक स्कूलों में बच्चों की संख्या 1,20,82,855 के सापेक्ष अध्यापकों की संख्या 3,32,734 है। अध्यापकों की संख्या में शिक्षामित्र और अनुदेशक दोनो शामिल है।
👉माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी द्वारा एक प्रश्न के जवाब में बताया गया कि बेसिक में शिक्षक छात्र अनुपात 1:30 होना चाहिये।
अभी हमारे प्रदेश में यह अनुपात 1:35 है। इसको सुधारने का प्रयास चल रहा है।
👉वही उच्च प्राथमिक के विषय मे मंत्री जी ने बताया कि शिक्षक छात्र अनुपात 1:35 होना चाहिये।
इस समय प्रदेश में यह अनुपात 1:53 है।
माननीय मंत्री जी ने कहा उच्च प्राथमिक में खुली भर्ती में रोक है, इस कारण से शिक्षक और छात्र अनुपात उच्च प्राथमिक में बड़ा है। माननीय न्यायालय में इसका मामला लंबित है।
👉मंत्री जी ने सदन को यह भी अवगत करवाया की अगले सदन की कार्यवाही के पहले हम एक संशोधन करने जा रहे है, जिसमे शिक्षको का तबादला ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में कर दिया जाए। जिससे नगर में जो छात्र शिक्षक का अनुपात कम है, इसको दूर किया जा सके।
👉मंत्री जी ने सदन में यह भी बताया कि अबकी गर्मी की छुट्टी में जिले के अंदर शिक्षको का तबादला करेंगे जिससे जिस स्कूल में कम शिक्षक है, उसको ज्यादा शिक्षक वाले स्कूलों से भरा जा सके।
👉सुहेलदेव पार्टी के एक विधायक में एकेडमिक अंक का मुद्दा सदन में उठाया। उनका कहना था कि जो बीएड अभ्यर्थी आज 35 से 40 वर्ष के हो गए है, उनकी एकेडमिक अंक कम है। जिसके कारण वह भर्ती परीक्षाओं से बाहर हो रहे है।
👉जिसके जवाब मंत्री जी ने कहा की पहले भर्तियां एकेडमिक से होती थी, हमने दोनो लोगो का ख्याल रखा। 60% लिखित परीक्षा, 40% एकेडमिक अंको को मान्य किया। जिससे उन बच्चो का भी ख्याल रखा गया है जो 10 से लेकर बीएड/बीटीसी तक मेहनत कर के अंक लाते है, उन अंको को भी सम्मान दिया गया है।
#अब_बात_करते_है_69000_शिक्षक_भर्ती_के_विषय के प्रश्नों के बारे में-
👉बसपा विधायक ने मंत्री जी से #1133_अनुसूचित_जनजाति की सीट को अनुसूचित जाति में जोड़ने के लिये कहा। जिस पर मंत्री जी का कहना था कि #1994_आरक्षण_नियमावली के अंतर्गत अगर किसी कैटगरी की सीट खाली बचती थी तो उसको दूसरे आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियो से तुरन्त जोड़ कर भर लिया जाता था।
👉लेकिन 2007 की आरक्षण नियमावली में एक संशोधन हुआ है, जिसके तहत जब तक भर्ती पूरी नही हो जाएगी, उसके बाद अनुसूचित जनजाति के सीटों के रिक्त पदों का डाटा मांगा जाएगा। उस रिक्त पदों को कार्मिक मंत्रालय के पास भेजा जाएगा, कार्मिक मंत्रालय जो आदेश करेगा उसी के अनुसार आगे कार्यवाही करेंगे।
👉 69000 शिक्षक भर्ती में सदन में माननीय मंत्री जी द्वारा रखा गया वर्गवार डाटा-
UR- 34589
OBC- 18598
SC- 14459
ST- 245 (ST के 24 अभ्यर्थी UR में फाइट किये हैं)।
👉#69000_में_रिक्त_रह_गयी_सीटों के विषय मे मंत्री जी ने कहा कि कॉउंसिलिंग के बाद हमारे पास लगभग 1280 अभ्यर्थियो का डाटा संशोधन के लिये आया था, जिसमे अधिकांश का निस्तारण कर दिया गया है। कुछ मामले न्याय विभाग के पास निस्तारण के लिये भेजे गए है, न्याय विभाग से मामले का निस्तारण होने के बाद, सभी जनपदों से रिक्त सीट का डाटा मांगा जाएगा, उसके बाद अगली लिस्ट निकालकर भर्ती की जाएगी।
धन्यवाद
#नोट- पूरी पोस्ट मेरे द्वारा सदन की 2 घण्टे पूरी कार्यवाही देखने के बाद लिखी गयी है।
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