Wednesday, 24 February 2021

69000 अध्यापक भर्ती के सम्बन्ध में सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी पारित करें आदेश: हाईकोर्ट

 प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69000 अध्यापक भर्ती 2018 में याची को शामिल करने की अनुमति देने पर परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव को दो माह में सकारण आदेश पारित करने का निर्देश दिया है।


यह आदेश न्यायमूíत एके मिश्र प्रथम ने प्रमोद कुमार मौर्य की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता एमए सिद्दीकी ने बहस की। इनका कहना था कि याची लिखित परीक्षा में सफल घोषित हुआ, किंतु जब पुनरीक्षित परिणाम घोषित किया गया तो एक अंक से चयन सूची से बाहर हो गया। अन्य पिछड़ा वर्ग की कटऑफ मेरिट से याची को अधिक अंक मिले हैं और पद भी खाली पड़े हैं। इसलिए याची को भी मौका दिया जाए।

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