60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पर सेवा निवृति का विकल्प परिवर्तित करने/बदलने के सम्बंध में*
जनपद में विभिन्न माध्यमिक विद्यालयों में सम्पर्क अभियान के दौरान अनेक शिक्ष शिक्षिकायों ने 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पर सेवानिवृत्त होने का विकल्प लेने के सम्बन्ध में जिज्ञासा कर विकल्प बदलने के प्रक्रिया से अवगत कराने का अनुरोध करते हुए संशोधित विकल्प भी पोस्ट करने का अनुरोध किया जा रहे तदानुसार प्रेषित है---
वर्तमान में सभी शिक्षकों का माध्यमिक शिक्षा अधिनियम के अध्याय तीन के विनियम 21 के अनुसार 62 वर्ष की सेवानिवृत्ति आयु है यदि शिक्षक इसे परिवर्तित कर 60वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्त का विकल्प लेना चाहता है तो(1) संशोधित विकल्प की तीन प्रतियाँ (पूर्ण )(2) हाई स्कूल प्रमाणपत्र की प्रमाणिक तीन प्रतियाँ,(3) इस आशय का शपथ पत्र कि उसने इससे पूर्व कोई विकल्प परिवर्तित नहीं किया था/है ,अब वह पारिवारिक परिस्थितियों के कारण 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पर सेवा निवृत होना चाहता है जिसका संशोधित विकल्प प्रस्तुत कर रहा है(इस शपथ पत्र की मूल प्रति के साथ दो प्रमाणित छाया प्रति ।
उक्त सभी को विद्यालय प्रधानाचार्य के माध्यम से जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय,को स्वीकृति हेतु प्रेषित करना होगा।संशोधित विकल्प का प्रारूप निम्न है।
अयोध्या प्रसाद अग्रवाल, प्रान्तीय उपाध्यक्ष एवं संयोंजक संरक्षण समीति ठकुराई।

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