*जीपीएफ यानि भविष्य निधि और पेंशन की टेंशन* ?
*देशभर में क्यों मचा है पेंशन पर कोहराम ??*
क्या है, पुरानी लाभ पेंशन व्यवस्था,1972 ?
( पुरानी पेंशन व्यवस्था (OPS) और नयी पेंशन व्यवस्था (NPS) में अन्तर )
उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश के सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों में पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली की मांग को लेकर आंदोलन तेज होता जा रहा है। कर्मचारियों की मांग है कि 01 जनवरी 2004 से लागू NPS (न्यू पेंशन स्कीम/नेशनल पेंशन स्कीम/अंशदायी पेंशन योजना) की जगह OPS (पुरानी पेंशन योजना/लाभदायी पेंशन योजना) को लागू किया जाए, ताकि रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी के परिवार का भविष्य सुरक्षित हो सके
क्यों, कैसे और कब देश विभिन्न राज्यों में लागू की गयी NPS ??????
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भारत सरकार द्वारा पेंशन क्षेत्र के विकास एवं विनियमन के नाम पर 10 अक्टूबर 2003 को "पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण"(PFRDA) की स्थापना की गयी जिसके द्वारा 01.01.2004 के बाद नियुक्त होने वाले केन्द्रीय अधिकारियों/कर्मचारियों/शिक्षकों के लिए NPS लागू की गयी, जबकि सच्चाई यह थी कि केंद्र सरकार कर्मचारियों को बुढ़ापे में दी जाने वाली पेंशन की जिम्मेदारी से खुद को बचा रही थी। केंद्र सरकार द्वारा NPS लागू किये जाने के बाद विभिन्न राज्यों की सरकारों द्वारा भी केंद्र के दबाब में भिन्न-भिन्न तिथियों में उक्त व्यवस्था को अपने कर्मचारियों हेतु स्वीकार कर लिया गया। राज्यों में NPS लागू होने की तिथि --------
*उत्तर प्रदेश-- 01.04.2005*
तमिलनाडु-- 01.04.2003
हिमांचल प्रदेश-- 15.05.2003
राजस्थान-- 01.01.2004
पंजाब-- 01.01.2004
आंध्र प्रदेश-- 01.09.2004
छत्तीसगढ़-- 01.11.2004
झारखण्ड-- 01.12.2004
मध्य प्रदेश-- 01.01.2005
ओड़िसा-- 01.01.2005
मणिपुर-- 01.01.2005
असम-- 01.02.2005
गुजरात-- 01.04.2005
गोवा-- 05.08.2005
बिहार-- 01.09.2005
उत्तरांचल-- 01.10.2005
महाराष्ट्र-- 01.11.2005
हरियाणा-- 01.01.2006
कर्नाटक-- 01.04.2006
सिक्किम-- 01.04.2006
अरुणांचल प्रदेश-- 01.01.2008
जम्मू&कश्मीर-- 01.01.2010
नागालैंड-- 01.01.2010
मेघालय-- 01.04.2010
मिजोरम-- 01.09.2010
केरल-- 01.04.2013 कांग्रेस सरकार ने शुरू की
त्रिपुरा-- 01.07.2018 भाजपा सरकार ने शुरू की।
पश्चिम बंगाल - आज तक O.P.S यानि पुरानी पेंशन ब्यवस्था है।
वर्तमान समय में पश्चिम बंगाल राज्य को छोड़कर सभी राज्यों एवं केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए NPS लागू है। सबसे बड़ी विडम्बना तो यह है कि अर्धसैनिक बलों के जवानों के भविष्य को भी NPS के हवाले कर दिया गया है। पुरानी पेंशन व्यवस्था देश में केवल दो समूहों के लिए लागू है---

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