*प्रधानाचार्य एवं शिक्षकों को देय अर्जित/उपार्जित अवकाश सम्बन्धी महत्वपूर्ण जानकारी* ************************************ अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य एवं शिक्षकों को अर्जित अवकाशों के सम्बन्ध में भ्रम की स्थिति बनी रहती है और निरन्तर इस सम्बन्ध पृच्छायें करते रहते हैं,इस सम्बंध में जानकारी निम्नवत हैं---------------------------------- *अर्जित अवकाश*--अशासकीय व राजकीय माध्यमिक विध्यालयों में अर्जित अवकाश वित्तीय हस्तपुस्तिका के खण्ड 2,भाग 2-4 के मूल नियम 81-B(1) तथा सहायक नियम 157-ए(1)के आधीन देय है।इनका आगणन शासनादेश -सा-4-175/10-201-76,दिनाकं 24 जून 1978 के अनुसार किया जाता है।इसके अनुसार प्रत्येक वर्ष में 31 दिन का अर्जित अवकाश, दो छमाही(जनवरी व जुलाई में,क्रमशः 16 दिन व 15 दिन) किश्तों में जमा किया जाता है, *प्रधानाचार्य और शिक्षकों को ग्रीष्मकालीन अवकाश की सुविधा होने के कारण 31 दिन की गणना में से 30 दिन कम कम करके 01 दिन का ही अर्जित अवकाश प्रति वर्ष देय होता है।* *विशेष*-(क)अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्य और शिक्षकों को अर्जित अवकाश की सुविधा वर्ष 1974 से मिली है,वर्ष 1974 से वर्ष 1978 तक अर्जित अवकाश तीन वर्ष में 10 मिलती थीं,किन्तु इसके बाद 01 अर्जित अवकाश प्रतिवर्ष ही देय हैं। (ख)- इन विद्यालयों के प्रधानाचार्यों/प्रधानाध्यापकों को भी शिक्षकों के बराबर ही अर्जित अवकाश मिलते हैं उन्हें ग्रीष्मकालीन अवकाश अवधि का कोई अतिरिक्त अर्जित अवकाश नहीं देय हैं, यद्यपि उ.प्र.प्रधानाचार्य परिषद द्वारा निरन्तर ग्रीष्मकालीन अवकाश अवधि का अर्जित अवकाश देने की माँग की जाती रही है। (2) *विभिन्न प्रकार के अवकाशों को एक साथ जोडा जाना* ---------- *आकस्मिक अवकाश* के साथ अन्य किसी प्रकार के अवकाश नहीं जोडे़ जाते हैं अर्थात आकस्मिक अवकाश के साथ अन्य कोई अवकाश नहीं देय होता है. जब कि ,अन्य सभी अवकाश एक दूसरे के क्रम मे लिये जा सकते है अर्थात एक दूसरे के साथ लिये जा सकते है।। *अयोध्या प्रसाद अग्रवाल, प्रान्तीय उपाध्यक्ष, उ.प्र.माध्यमिक शिक्षक संघ,ठकुराई।*
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प्रधानाचार्य एवं शिक्षकों को देय अर्जित/उपार्जित अवकाश सम्बन्धी महत्वपूर्ण जानकारी
Tuesday, 22 December 2020
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