Tuesday, 15 December 2020

टीजीटी-पीजीटी परीक्षा खेल कोटे का अंक न देने पर जानकारी तलब

 

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टीजीटी-पीजीटी परीक्षा में शामिल अभ्यíथयों को खेल कोटे का अंक न दिए जाने पर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड और प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूíत पंकज भाटिया ने रत्नेश सिंह की याचिका पर दिया है। याची का कहना था कि वह टीजीटी पीजीटी परीक्षा-2016 में शामिल हुआ था।


परिणाम घोषित होने पर पता चला कि उसे खेल कोटे के तहत जो अंक में मिलना चाहिए था वह नहीं दिया गया, जबकि इससे पूर्व घोषित परीक्षा परिणामों में अभ्यíथयों को खेल कोटे का पांच अंक दिया जाता था। चयन बोर्ड खेल कोटे के तहत आवेदन करने वाले अभ्यíथयों को इसका अंक देने के लिए बाध्य है। कोर्ट ने राज्य सरकार के अधिवक्ता को अगली सुनवाई पर जानकारी प्रस्तुत करने के लिए कहा है।

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