Tuesday, 27 October 2020

69000 शिक्षक भर्ती के प्रथम चरण की नियुक्ति में किसी भी दशा में अयोग्य अभ्यर्थी का न हो पदस्थापन

 

प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों के लिए 69000 सहायक अध्यापक भर्ती के प्रथम चरण में 31277 पदों पर किसी भी अयोग्य अभ्यर्थी को विद्यालय आवंटन न करने के निर्देश सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल ने सभी बीएसए को दिए हैं। अयोग्य अभ्यर्थियों के चयन और नियुक्ति पत्र देने की शिकायत पर सतर्कता बरतने को कहा गया है।


चयनित अभ्यर्थियों की 14 व 15 अक्तूबर को जिला स्तर पर काउंसलिंग कराई गई थी। 16 अक्तूबर को चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र जारी किया गया। सचिव की ओर से 23 अक्तूबर को जारी पत्र के अनुसार कतिपय जनपदों के संबंध में यह संज्ञान में लाया गया है कि परिषद के स्पष्ट निर्देश के बाद भी पारदर्शी एवं शुचितापूर्ण ढंग से कार्यवाही नहीं की गई है। सचिव ने इस संबंध में निर्देशित किया है कि विद्यालय आवंटन से पहले अभिलेखों को पुन: जांच कर लिया जाए। ताकि किसी भी कीमत पर अर्नह अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र एवं विद्यालय आवंंटन नहीं किया गया है।

वहीं, सचिव ने यह भी कहा है कि विद्यालय के चिन्हाकंन के लिए यूडाइस पर छात्र संख्या के लिए 30 सितंबर के 2020 के बजाय 30 सितंबर 2019 पढ़ा जाए।

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