Wednesday, 7 October 2020

69000 शिक्षक भर्ती : सरकार का जवाब न आने से कोर्ट नाराज, अफसर के वेतन से कटेगा हर्जाना

 

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने 69 हजार शिक्षक भर्ती में दिव्यांग अभ्यर्थियों को 4 फीसदी आरक्षण लाभ दिए जाने के मामले में राज्य सरकार का जवाब पेश न किए जाने पर सख्त रुख अख्तियार किया है।


कोर्ट ने बेसिक शिक्षा सचिव सहित अन्य पक्षकारों को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए हफ्ते भर का समय और दिया है। वहीं, यह चेतावनी भी दी है कि अगर तय अवधि में जवाब पेश नहीं किया गया तो इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी पर 10 हजार रुपये का हर्जाना भी लगाया जाएगा। इसके कटौती अधिकारी के वेतन से होगी।

न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह ने यह आदेश याची राम किशोर व कई अन्य दिव्यांग अभ्यर्थियों की याचिका पर दिया। याचियों का कहना था कि सहायक अध्यापकों के लिए हो रही भर्ती में दिव्यांगों को नियमानुसार 4 प्रतिशत का आरक्षण लाभ दिया जाए। याचियों की वकील श्रेया चौधरी ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया जारी है। लिहाजा सरकार जल्द अपना पक्ष पेश करे।

उधर, सरकारी वकील ने कोर्ट से जवाब के लिए एक हफ्ते का और समय दिए जाने की मांग की। साथ ही यह आश्वासन दिया कि एक हफ्ते में प्रति शपथ पत्र दायर कर दिया जाएगा। इस पर अदालत ने एक सप्ताह का समय दे दिया।

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