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भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआइ) ने स्कूल कैंटीन और इसके परिसर के 50 मीटर के दायरे में जंक फूड की बिक्री और इसके विज्ञापन पर प्रतिबंध लगा दिया है। एफएसएसएआइ ने एक बयान जारी कर कहा कि इस सिलसिले में विभिन्न भागीदारों से मिली प्रतिक्रियाओं पर विचार-विमर्श करने के बाद खाद्य सुरक्षा और
मानक अधिनियम, 2020 को अधिसूचित कर दिया गया है। इस नियम को लागू करने के लिए सभी संबंधित पक्षों को पर्याप्त समय दिया जाएगा। इस बीच एफएसएसएआइ ने कहा है कि वह राज्य खाद्य विभाग को निर्देश देगा कि वह स्कूली बच्चों के लिए सुरक्षित और संतुलित आहार का दिशा-निर्देश तैयार करे। नियम के अनुसार, स्कूली बच्चों को संतृप्त वसा, अतिरिक्त चीनी या सोडियम मिले खाद्य पदार्थ नहीं बेचे जा सकेंगे।
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