Saturday, 5 September 2020

शिक्षकों को नियुक्ति देने के लिए चयन बोर्ड तीन माह में ले निर्णय


प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टीजीटी भर्ती 2011 की प्रतीक्षा सूची में शामिल अभ्यíथयों को नियुक्ति में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को तीन माह में नियमानुसार निर्णय लेने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि

याचीगण अपना प्रत्यावेदन बोर्ड को दें और बोर्ड उस पर उचित निर्णय लेकर उनको अवगत कराएं। कौशलेश चंद्र व अन्य की याचिका पर न्यायमूíत पंकज भाटिया ने यह आदेश दिया। याचियों के अधिवक्ता ओपीएस राठौर व चंद्रभूषण यादव ने कहा कि टीजीटी भर्ती 2011 के विज्ञापन के तहत याचीगण ने हिंदी, संस्कृत और विज्ञान विषयों के लिए आवेदन किया था। आठ अप्रैल 2019 को मेरिट लिस्ट जारी की गई। लिस्ट की प्रतीक्षा सूची में याचीगण का नाम शामिल है।

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