सुल्तानपुर। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद अब शासन ने तदर्थ शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित पत्रावलियों को कोषागार में सील कराने का निर्देश दिया है ताकि अभिलेखों को सुरक्षित रखा जाय और इसमें कोई छेड़छाड़ न की जा सके।
अपर मुख्य सचिव आराधना शुक्ला ने जिला विद्यालय निरीक्षक को भेजे गए पत्र में कहा है कि अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रबंधतंत्र की ओर से अनियमित रूप से अध्यापकों की नियुक्ति कर ली जाती है। अनियमित रूप से नियुक्त ऐसे शिक्षकों की ओर से पूर्व तिथियों की नियुक्ति दिखाते हुए वेतन भुगतान आदि के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाता है तथा सक्षम न्यायालय में वाद भी योजित किया जाता है। अनियमित रूप से नियुक्त ऐसे शिक्षकों को लाभ पहुंचाने की नीयत से शिक्षकों की नियुक्ति पत्र तथा कार्यालय के डिस्पैच रजिस्टर में छेड़छाड़ की आशंका बनी रहती है इसलिए उक्त अभिलेखों को सुरक्षित रखा जाना आवश्यक है, ताकि इसमें कोई छेड़छाड़ ना हो सके।
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