प्रयागराज: सोशल मीडिया पर पीएम और सीएम केयर फंड पर टिप्पणी करने वाले शिक्षक नेता को हाईकोर्ट ने राहत देते हुए उक्त मामले में उनके खिलाफ दर्ज एफआइआर रद कर दी है। यह आदेश शिक्षक नेता नंदलाल यादव की याचिका पर सुनवाई कर रहे न्यायमूíत मनोज मिश्र व न्यायमूíत अनिल कुमार नवम की पीठ ने दिया। याची की
ओर से अधिवक्ता सुनील यादव ने बहस की। एटा के मिरहची थाना क्षेत्र में स्थित इंटर कालेज के प्रधानाचार्य व शिक्षक नेता नंदलाल यादव ने पीएम केयर फंड की पारदर्शिता को लेकर फेसबुक पर टिप्पणी की थी। उसका संज्ञान लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा के निर्देश पर मिरहची थाने की पुलिस ने आइटी एक्ट की धारा 66-ए के तहत एफआइआर दर्ज की थी। इसके खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने इस बात पर नाराजगी जाहिर की थी कि धारा 66-ए आइटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है।
ओर से अधिवक्ता सुनील यादव ने बहस की। एटा के मिरहची थाना क्षेत्र में स्थित इंटर कालेज के प्रधानाचार्य व शिक्षक नेता नंदलाल यादव ने पीएम केयर फंड की पारदर्शिता को लेकर फेसबुक पर टिप्पणी की थी। उसका संज्ञान लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा के निर्देश पर मिरहची थाने की पुलिस ने आइटी एक्ट की धारा 66-ए के तहत एफआइआर दर्ज की थी। इसके खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने इस बात पर नाराजगी जाहिर की थी कि धारा 66-ए आइटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है।

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