Tuesday, 1 September 2020

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के डिग्री कांलेजों के रिक्त पदों को भरने की आयोग से जानकारी मांगी


प्रयागराज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के राजकीय सहायता प्राप्त डिग्री कालेजों में सहायक प्रोफेसर के चार हजार खाली पदों को भरने की मांग में दाखिल याचिका पर उच्चतर शिक्षा सेवा चवन आयोग प्रयागराज से जानकारी मांगी है। कोर्ट ने आयोग के अधिवक्ता से एक सितंबर को वर्ष 1992 में हुए नियम में संशोधन को पेश करने को कहा है। यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल ने सौरभ कुमार सिंह व आठ अन्य की याचिका पर दिया है।

यानी अधिवक्ता सत्येन्द्र त्रिपाठी का कहना है कि याचीगण सहायक प्रोफेसर पद की नियुक्ति की अर्हता रखते हैं। 2014 में 3974 पद खाली थे। खल पटों को भरने की मांग में याचिकाएं दाखिल की गई। मुख्य सचिव ने हलफनामा दाखिल कर बताया कि मार्च 14 तक पद विस्थापित कर मई

14 में परीक्षा के 2014-15 शिक्षा सत्र में विषयवार नियुक्ति कर दी जाएगी। सरकार की संस्तुति पर उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने 2014 में 1652 पद और मार्च 2016 में 1150 पदों की भर्ती निकाी। याची अधिवक्ता का कहना है कि इसके बाद खाली पदों को भरने की कार्यवाही रुकी हुई है, जबकि उप्र उच्च शिक्षा सेवा चयन आयोग एक्ट में प्रति वर्ष के रिक्त पदों पर चयन करने की व्यवस्था दी गई है। मामले की  आज  सुनवाई होगी।

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