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प्रयागराज : बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों का पारस्परिक अंतर जिला तबादला आदेश 22 अक्टूबर को जारी होगा। परिषद ने 9641 शिक्षकों भी को सहूलियतें दी हैं। बीएसए ने यदि गलती से पंजीकरण असत्यापित या निरस्त कर दिया है तो समिति से लेकर अनुमोदन लेकर कार्रवाई की जा सकती है। परिषद सचिव प्रताप सिंह बघेल ने निर्देश जारी कर दिया है।
बीएसए बैठक की सूचना खंड शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से शिक्षकों को भी देंगे। मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक व बीएसए सदस्य होंगे। एडी बेसिक मंडल के सभी जिलों के लिए समय सारिणी तय करेंगे। शिक्षकों के प्रत्यावेदन, आपत्ति आदि पंजिका में दर्ज होंगे। यह कार्य जिले के वरिष्ठतम बीईओ करेंगे, शिक्षक को प्राप्ति रसीद मिलेगी। समिति से निस्तारण की सूचना परिषद को भेजी जाएगी। यदि पंजीकरण बीएसए निरस्त करते हैं और शिक्षक के प्रत्यावेदन पर समिति निर्णय लेती है कि रजिस्ट्रेशन स्वीकार किया जाना है तो बीएसए की लॉगइन आइडी से स्वीकृति दी जाएगी। समिति के निर्णय की कार्यवाही समय सारिणी के अनुसार वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी। उत्तरदायित्व समिति का ही होगा। सचिव ने निर्देश दिया है कि पूरी कार्यवाही दो दिसंबर 2019 को जारी शासनादेश के अनुरूप व दिए गए प्राविधानों के तहत होगी। ज्ञात हो कि शिक्षकों का अंतर जिला तबादला आदेश 15 अक्टूबर को जारी होना है।
समय सारिणी
दावे व आपत्ति का निस्तारण : 06 से 09 अक्टूबर
बीएसए की ओर से समिति के निर्णय के बाद पंजीकरण को सत्यापित करके लॉक करना : 10 व 11 अक्टूबर
शिक्षकों की ओर से आपसी सहमति से पारस्परिक तबादले के लिए आवेदन पत्र अंतिम रूप से पूर्ण करना : 12 से 17 अक्टूबर तक
अंतिम सूची का प्रकाशन : 22 अक्टूबर

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