खण्ड शिक्षाधिकारी (Block Education Officer Exams) की परीक्षा अब भयकर कोरोना काल में ही आयोजित की जाएगी। भयंकर कोरोना काल में होने जा रही परीक्षा (UPPSC BEO Exams) को देखते हुए अभ्यर्थियों की तरफ से सुप्रीप कोर्ट (Supreme Court) में भी दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया गया है। बता दें, एक दिन पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने अभ्यर्थी की तरफ से याचिका न डालने की वजह से खारिज कर दिया था। इस तरह से अब अभ्यर्थियों की पूरी तरह से उम्मीदें टूट चुकी है, उन्हें कोरोना काल (Coronavirus) में ही 16 अगस्त को आयोग की तरफ से निर्धारित किए गए सेंटर पर परीक्षा देनी होगी।
बता दें, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (Uttar Pradesh Public Service Commission) की मनमानी से प्रदेश के लाखों अभ्यर्थियों में रोष व्याप्त है। अभ्यर्थियों का कहना है कि आखिरकार क्या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (Uttar Pradesh Public Service Commission) अब प्रतियोगियों की जान लेने पर ही अमादा है क्या? आयोग (Uttar Pradesh Public Service Commission) की मनमानी के खिलाफ अभ्यर्थियों ने सीएम और प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश से परीक्षा न कराए जाने की मांग की थी, लेकिन परीक्षा को रद्द नहीं किया गया।
इसके बाद अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट (Allahabad High Court) और सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में भी आयोग (Uttar Pradesh Public Service Commission) की इस मनमानी पर याचिका डाली थी, लेकिन वहां पर भी खारिज कर दी गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने गुरुवार को ही जनहित याचिका को खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट का कहना था कि अभ्यर्थियों की तरफ से अगर याचिका डाली जाती, तब ही इस मामले में सुनवाई होती। इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) में प्रतियोगी संगठन के सक्रिय सदस्य अविनाश पाण्डेय की तरफ से याचिका डाली गई थी।
इसके बाद अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट (Allahabad High Court) और सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में भी आयोग (Uttar Pradesh Public Service Commission) की इस मनमानी पर याचिका डाली थी, लेकिन वहां पर भी खारिज कर दी गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने गुरुवार को ही जनहित याचिका को खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट का कहना था कि अभ्यर्थियों की तरफ से अगर याचिका डाली जाती, तब ही इस मामले में सुनवाई होती। इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) में प्रतियोगी संगठन के सक्रिय सदस्य अविनाश पाण्डेय की तरफ से याचिका डाली गई थी।
सुप्रीम कोर्ट से भी टूटी आस
कोविड-19 (Covid-19) की वजह से जेईई (JEE) और नीट (NEET) जैसी परीक्षा को आगे लिए टाल दिया गया है। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के हस्तक्षेप के बाद ही चाटर्ड एकाउंटेंट, सीबीएसई की बोर्ड (CBI Board) परीक्षा सहित अन्य परीक्षाओं को स्थगित किया जा चुका है। ऐसे में अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से उम्मीद थी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (Uttar Pradesh Public Service Commission) की तरफ से कराई जा रही खण्ड शिक्षाधिकारी की परीक्षा (Block Education Officer Exams) को स्थगित किए जाने का आदेश आ सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने भी स्थगित करने की याचिका को खारिज कर दिया है।
बीईओ की परीक्षा (Block Education Officer Exams) को रद्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में याची धर्मेंद्र कुमार सिंह ने वाद दाखिल किया था। याचिका में इस कोरोना काल (Coronavirus) में ही होने जा रही परीक्षा (UPPSC BEO Exams) को रद्द करने की मांग की गई थी ताकि अभ्यर्थियों की सुरक्षा की जा सकें। आज इस मामले पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस रविंद्र भट्ट ने सुनवाई करते हुए याचिका को खारिज कर दिया है। वहीं, प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि आयोग (Uttar Pradesh Public Service Commission) के अध्यक्ष डॉ. प्रभात कुमार अपनी हट के आगे किसी की नहीं सुन रहे हैं।
अभ्यर्थियों ने उनसे इस कोरोनाकाल (Coronavirus) में परीक्षा (UPPSC BEO Exams) को न आयोजित कराने की गुजारिश की है, लेकिन इसके बाद भी कोरोनाकाल (Coronavirus) में ही परीक्षा (UPPSC BEO Exams) आयोजित होने जा रही है। अभ्यर्थियों ने कहा कि लगातार सोशल मीडिया (Social Media) पर परीक्षा (Block Education Officer Exams) को रद्द करने की आवाज उठ रही है, लेकिन इसके बाद भी परीक्षा (UPPSC BEO Exams) आयोजित होने जा रही है। मीडिया भी लगातार परीक्षा (Block Education Officer Exams) को रद्द कराने के लिए आवाज उठा रही है, लेकिन सरकार की तरफ से आखिर परीक्षा क्यों नहीं रद्द की जा रही है, क्या अब सरकार के लिए अभ्यर्थियों की जान कुछ भी नहीं है।
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