Tuesday, 25 August 2020

एक माह में टीजीटी भर्ती-2013 के खाली पदों को भरने का लें निर्णय: हाईकोर्ट


प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निदेशक माध्यमिक शिक्षा प्रयागराज को टीजीटी-2013 भर्ती के रिक्त पदों को भरने के आदेश का पालन करने का एक और मौका दिया है। कहा कि एक माह के भीतर आदेश का पालन कर हलफनामा दाखिल करें। इसके बाद भी आदेश का पालन न हुआ तो निदेशक स्पष्टीकरण के साथ कोर्ट में हाजिर हों।

यह आदेश न्यायमूíत विवेक कुमार बिड़ला ने दिवाकर सिंह की अवमानना याचिका पर दिया है। याची की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता राधाकांत ओझा का कहना है कि अपर मुख्य सचिव माध्यमिक ने 31 जुलाई 2020 को निदेशक माध्यमिक को पत्र जारी कर याचीगण को नियुक्ति पत्र निर्गत करने का आदेश दिया है। सरकार की तरफ से निदेशक का पत्र प्रस्तुत कर कोर्ट से एक माह का समय मांगा गया। पत्र में कहा गया कि कोविड-19 के कारण आदेश के पालन में कठिनाई आ रही है। इस मामले पर अवमानना याचिका वर्ष 2019 से लंबित है। कोर्ट ने निदेशक को एक माह का और समय देते हुए स्पष्ट किया है यदि इसके बाद भी आदेश का पालन नहीं होता है तो उनको अदालत में उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देना होगा।

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