Saturday, 20 June 2020

69000 शिक्षक भर्ती ओएमआर शीट मामले पर हाईकोर्ट ने कहा: निर्देश को न समझने वाला शिक्षक बनने के योग्य नहीं


इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती लिखित परीक्षा में ओएमआर शीट में गलती करने वाले अभ्यर्थी की याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि जो अभ्यर्थी ओएमआर शीट के निर्देशों को नहीं समझ सकता, वह सहायक अध्यापक बनने योग्य नहीं है। हालांकि कोर्ट ने परीक्षा में सफल उन अभ्यर्थियों को राहत दी है, जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन में गलती की थी। कोर्ट ने परीक्षा में सफल न होने वाले ऐसे अभ्यर्थियों को राहत देने से इनकार कर दिया।

यह आदेश न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्र ने अमर बहादुर व 25 अन्य तथा तीन अन्य याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए दिया। एक अभ्यर्थी ने सहायक अध्यापक भर्ती की लिखित परीक्षा में ओएमआर शीट पर उत्तर भरते समय कुछ उत्तरों को काला किया जबकि कुछ में टिक का चिह्न लगा दिया। उसने अपनी उत्तर पुस्तिका फिर से जांचने की मांग की थी। कोर्ट ने कहा कि ओएमआर शीट पर स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि उत्तर के सामने बने गोले को काला करना है।

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