Noc मामले में lucknow highcourt का आदेश ।
याचिकाकर्ता को बहराइच के अलावा अन्य जिलों में सहायक शिक्षक के पद के लिए काउंसलिंग में उपस्थित होने की अनुमति दी जाएगी और उसका परिणाम भी घोषित किया जा सकता है, हालांकि, नियुक्ति पत्र यदि जारी किया जाना है, तो इस रिट याचिका के अगले आदेश / तक जारी नहीं किया जाएगा।
पक्षकारों से हलफनामा तलब
अगली सुनवाई 6 सप्ताह के बाद

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