Tuesday, 30 June 2020

अनलॉक-2.0 में 31 जुलाई तक स्कूल-कॉलेज और कोचिंग सेंटर रहेंगे बंद, जानिए क्या हैं अनलॉक 2.0 की मुख्य बातें


नई दिल्ली, एजेंसियां : अनलॉक-1 खत्म होने से एक दिन पहले सरकार ने सोमवार रात अनलॉक-2 के लिए दिशानिर्देश जारी कर दिए। एक से 31 जुलाई तक लागू रहने वाले अनलॉक-2 के ज्यादातर दिशानिर्देश अनलॉक-1 वाले ही हैं। स्कूल-कॉलेज और कोचिंग सेंटर अनलॉक-2 में भी बंद रहेंगे। लेकिन लॉकडाउन को अब सिर्फ कंटेनमेंट जोन तक ही सीमित कर दिया गया है।

क्या हैं अनलॉक 2.0 की मुख्य बातें-


1- घरेलू उड़ानें पहले ही सीमित संख्या में शुरू की जा चुकी थीं, मगर अब उनका विस्तार किया जाएगा.

2- नाइट कर्फ्यू में ढील दी गई है. अब रात दस बजे से सुबह पांच बजे तक ही कर्फ्यू रहेगा. रात को सिर्फ इंडस्ट्रियल यूनिट्स और ज़रूरी सामान ले जाने वाले वाहनों, ट्रेनों और विमानों को ही मूवमेंट की इजाज़त होगी.

3- दुकानें अपने यहां उपलब्ध जगह के हिसाब से अपने यहां एकसाथ पांच से अधिक लोगों को आने दे सकती हैं, हालांकि सभी को उचित शारीरिक दूरी बनाए रखनी होगी.

4- केंद्र और राज्य सरकारों के ट्रेनिंग संस्थान 15 जुलाई से खुल जाएंगे, इस संबंध में अलग से विस्तृत दिशा निर्देश दिए जाएंगे.

5- राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चर्चा के बाद स्कूलों, कॉलेजों और कोचिंग संस्थानों को 31 जुलाई तक बंद रखने का फैसला किया गया है.

6- अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा 'वंदे भारत मिशन' के तहत सीमित संख्या में शुरू की गई थी, अब इसे सुनियोजित तरीक़े से और बढ़ाया जाएगा.

जहां रोक जारी रहेगी


कंटेनमेंट ज़ोन्स से बाहर, नीचे दी गई सभी गतिविधियों पर रोक रहेगी, बाक़ी गतिविधियाँ जारी रहेंगी-

1. मेट्रो रेल

2. सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और ऐसी ही अन्य जगहें.

3. सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजक, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम और अन्य बड़े जलसे,

इन सभी को शुरू करने की तारीख़ हालात का आकलन करने के बाद अलग से तय की जाएगी.


31 जुलाई तक कंटेनमेंट ज़ोन्स में लॉकडाउन जारी रहेगा. जहां कंटेनमेंट ज़ोन नहीं है, वहां की गतिविधियों में छूट का फ़ैसला राज्य सरकारें करेंगी.

राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश हालात को देखते हुए कंटेनमेंट ज़ोन्स से बाहर भी कुछ गतिविधियों को रोक सकती हैं और पाबंदियां लगा सकती है.

हालांकि, राज्यों के अंदर या एक राज्य से दूसरे राज्य में लोगों के आने-जाने या वस्तुओं को ले जाने पर कोई पाबंदी नहीं होगी. इस तरह के मूवमेंट के लिए अलग से इजाज़त या ई-परमिट की ज़रूरत नहीं होगी.

आरोग्य सेतु ऐप के इस्तेमाल को प्रोत्साहन देना जारी रहेगा.



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