Wednesday, 6 May 2020

69000 शिक्षक भर्ती: हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला, 60/65 कटआफ पर ही होगी भर्ती


69000 शिक्षक भर्ती: हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला, 60/65 कटआफ पर ही होगी भर्ती


69000 शिक्षक भर्ती को लेकर लखनऊ खंडपीठ के न्यायमूर्ति पंकज कुमार जायसवाल और न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार की अध्यक्षता वाली बेंच ने सरकार द्वारा तय किए गए मानकों 60/ 65 पर लगाई मोहर।  3 महीने के अंदर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का दिया आदेश।

69000 शिक्षक भर्ती मामले में सरकार को मिली बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में  प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में 69000 सहायक शिक्षकों की भर्ती मामले में राज्य सरकार समेत अन्य अभ्यर्थियों की विशेष अपीलों पर बुधवार सरकार के हित मे फैसला दिया। कोर्ट ने कट आफ अंक बढ़ाने के सरकार के फैसले को बताया सही। 3 महीने में भर्ती प्रक्रिया पूरा करने को कहा। अदालत ने गत 3 मार्च को सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था।

अन्य आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के लिए 60% और सामान्य वर्ग के लिए 65% कट ऑफ के आधार पर जारी होगा परिणाम। चार लाख से अधिक अभ्यर्थियों को था उच्च न्यायालय की खंडपीठ के फैसले का इंतजार।  आगामी 1 सप्ताह में जारी हो सकता है 69000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा का परिणाम।


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