मोदी सरकार आज अपने दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट पेश की, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त वर्ष 2020-21 के लिए आज यानी 1 फरवरी 2020 को अपना दूसरा आम बजट पेश की
बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बड़ा ऐलान, पांच लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं,
सरकार ने दिया इनकम टैक्स में विकल्प- पुराने स्लैब में छूट, नए स्लैब में रियायत नहीं
नए या पुरानी टैक्स स्लैब में चुनने का विकल्प
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि नई सरलीकृत आयकर व्यवस्था में पांच लाख रुपये तक की आय पर कोई कर नहीं लगेगा। साथ ही ढाई लाख रुपये तक की आय कर मुक्त बनी रहेगी। ढाई लाख रुपये से पांच लाख रुपये तक की आय पर पांच प्रतिशत की दर से आयकर लागू होगा, लेकिन छूट के बाद पांच लाख रुपये तक की आय पर कर नहीं लगेगा।
उन्होंने कहा कि नई आयकर व्यवस्था वैकल्पिक होगी, करदाताओं को पुरानी व्यवस्था या नई व्यवस्था में से चुनने का विकल्प होगा।
नई सरलीकृत आयकर व्यवस्था में पांच लाख रुपये तक की आय पर कोई कर नहीं। दस लाख से 12.5 लाख की आय पर अब 20 प्रतिशत, 12.5 से 15 लाख रुपये पर 25 प्रतिशत और 15 लाख रुपये अधिक की आय पर 30 प्रतिशत की दर से कर लगेगा।- अब ऐसा होगा नया टैक्स स्लैब...
5 लाख तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं
5 लाख से 7.5 लाख तक की आमदनी पर 10 फीसदी टैक्स
7.5 लाख से 10 लाख तक की आमदनी पर 15 फीसदी टैक्स
10 लाख से 12.5 लाख तक की आमदनी पर 20 फीसदी टैक्स
12.5 लाख से 15 लाख तक की आमदनी पर 25 फीसदी टैक्स
15 लाख से अधिक की आमदनी पर 30 फीसदी टैक्स
- अब ऐसा होगा नया टैक्स स्लैब...
5% - 2.5 – 5 लाख कमाई पर
10% - 5-7.5 लाख कमाई पर
15% - 7.5 – 10 लाख कमाई पर
20% - 10 – 12.5 लाख कमाई पर
25% - 12.5 – 15 लाख कमाई पर
30% - 15 लाख और अधिक से ऊपर की कमाई पर
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