*कैबिनेट मीटिंग-®-बेसिक विशेष*
आज मंगलवार को माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में *बी.एड को प्राथमिक में शामिल* करने को लेकर हुए बदलाव को बेसिक शिक्षा नियमलवली के परिष्ट के अंतर्गत सम्मिलित करने संबंधी प्रस्ताव को पारित कर दिया गया है। NCTE के अनुसार ही किये गए है बदलाव। नियमावली में पहले ही जोड़ा जा चुका है बी एड। *नियुक्ति के 2 वर्ष के अंदर* करना अनिवार्य होगा ब्रिज कोर्स।
*® विशेष:- ध्यान दे सिर्फ बी एड को बी टी सी के समतुल्य रखा गया है बेसिक में नियुक्ति के लिए बी एड,बी टी सी में से कोई एक कोर्स का चयन करने वाला बेसिक के लिए योग्य होगा।*
*दोनों करना अनिवार्य नही है।बी एड अथवा बी टी सी में से कोई एक.

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