Friday, 10 May 2019

बड़ी खबर: सुप्रीम कोर्ट का शिक्षकों पर बड़ा फैसला, अब बिहार के 3.5 लाख शिक्षकों को नहीं मिलेगा समान वेतन


पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को समान वेतन देने का निर्देश दिया था, लेकिन बिहार सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसपर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के फैसले को बदल दिया।
बिहार के नियोजित शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने समान काम समान वेतन के मामले पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए बिहार सरकार को राहत दी और पटना हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया है
बता दें कि पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को समान वेतन देने का निर्देश दिया था, लेकिन बिहार सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसपर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के फैसले को बदल दिया.

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