Thursday, 18 April 2019

69000 सहायक अध्यापक भर्ती में बी0एड को शामिल करने के मामले में आज हुई लखनऊ हाईकोर्ट की सुनवाई का मुख्य अंश


लखनऊ हाईकोर्ट में कोर्ट नम्बर 20 में *आकाश पटेल vs स्टेट ऑफ यूपी व अन्य (11048/2019)* की बहस सिंगल बेंच में *जस्टिस अब्दुल मोइन* की पीठ में हुई लगभग डेढ़ घण्टे की बहस में *एडवोकेट अमित भदौरिया साहब एवं एडवोकेट राजीव त्रिपाठी साहब* ने एनसीटीई और आरटीई एक्ट के तमाम संशोधनों को
क्लिरिफाई किया, चूंकि रूल और एक्ट  सिंगल बेंच से डिसाइड नही हो सकते इसलिए कोर्ट ने टिप्पणी की और कहा की ये मैटर सिंगल 
बेंच के लिए एप्रोप्रियेट नही है इसे डबल बेंच में चैलेंज किया जाना चाहिए इसलिए टीम ने सिंगल बेंच से पिटीशन को वापस ले लिया है और अब इसे डबल बेंच में चैलेंज किया जाएगा, अफवाहों का बाजार गर्म है सिंगल बेंच से बाहर आने के लिए जब तक रिट को विड्रॉ नही करेंगे तब तक डबल बेंच में चैलेंज नही किया जा सकता हम एक कदम आगे बढ़ते हुए बिना सिंगल बेंच के हस्तक्षेप किये हुए डायरेक्ट डबल बेंच में सुनवाई हेतु अग्रसर हुए हैं। सोशल मीडिया पर तरह तरह की जो बातें हो रही हैं उनसे हमारी रिट पर कोई प्रभाव नही पड़ने वाला है और न ही प्रभाव पड़ा है। शेष ऑर्डर आने के बाद विस्तृत अवगत कराया जाएगा।

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