Wednesday, 27 March 2019

68500 शिक्षक भर्ती में संविधान के उल्लंघन पर सरकार से जवाब-तलब, शासन को आठ सप्ताह का दिया समय


इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 68500 सहायक अध्यापकों की भर्ती के मामले में अपर मुख्य सचिव की ओर से जारी नौ जनवरी 2019 के शासनादेश की वैधता की चुनौती याचिका पर राज्य सरकार से आठ सप्ताह में जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने अनूप सिंह व 60 अन्य की याचिका पर दिया है। याचिका में शासनादेश के बिंदु सात (एक) और सात (दो) को संविधान के अनुच्छेद 14 तथा 16 (एक) के विपरीत करार देते हुए असांविधानिक घोषित करने की मांग की गई है। याची का कहना है कि बिंदु सात (एक) और सात (दो) की शर्ते संविधान के उपबंधों का हनन करने वाली हैं।


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