Sunday, 16 December 2018

TGT- PGT : हाईकोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को विज्ञापित समस्त पदों को तीन माह में भरने का दिया निर्देश, कोर्ट ने कहा है कि बोर्ड विज्ञापित पदों को घटा नहीं सकता


प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को कालेजों में खाली पदों को भरने का निर्देश दिया है और कहा है कि बोर्ड 909 विज्ञापित पदों से कम पर चयन नहीं कर सकता। कोर्ट ने बोर्ड को तीन माह में विज्ञापित पदों को भरने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र ने संजय कुमार व 15 अन्य की याचिका पर सुनवाई की।
कोर्ट ने कहा है कि बोर्ड विज्ञापित पदों को घटा नहीं सकता। नियम 12 (8) के तहत बोर्ड 25 फीसद तक ज्यादा चयन कर सकता है, परंतु कम नहीं कर सकता। कोर्ट ने कहा है कि चयनित होने से किसी को नियुक्ति का अधिकार नहीं मिल जाता। इस तर्क को सही नहीं ठहराया जा सकता है कि तदर्थ अध्यापकों को नियमित करने के कारण चयनित अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग नहीं हो पाती, इसलिए 25 फीसद तक कम चयन किया जाए, ताकि चयनितों का उत्पीड़न न हो सके।

याची के वरिष्ठ अधिवक्ता आरके ओझा का कहना था कि नियम 12 (8) का हनन नहीं किया जा सकता। सभी पदों पर चयन किया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि बोर्ड को एलटी ग्रेड अध्यापक की भर्ती में पदों को घटाने का विवेकाधिकार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि यदि बोर्ड को चयन के समय जिला विद्यालय निरीक्षक से रिपोर्ट मंगानी पड़ी तो चयन प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकेगी। पद खाली होने की स्थिति का चयन सूची से कोई सरोकार नहीं है। बोर्ड चयन सूची तैयार करें।




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