Thursday, 13 December 2018

परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के विलय को हाईकोर्ट में चुनौती, कोर्ट ने याचिका में उठाए गए मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगा


प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों के एकीकरण के सरकारी फैसले के खिलाफ दाखिल याचिका पर राज्य सरकार और बेसिक शिक्षा विभाग से जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति अजित कुमार ने दिनेश कुमार सिंह व 21 अन्य की याचिका पर दिया है। याची के अधिवक्ता का कहना है कि यदि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय एक ही परिसर में हैं तो वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापकों को दिए गए हैं। सरकार के इस आदेश से प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक के अधिकार छीन लिए गए हैं। कहा है कि नियमावली में संशोधन किए बिना प्रधानाध्यापकों के अधिकार नहीं छीने जा सकते हैं। कोर्ट ने याचिका में उठाए गए मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगा है।




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