प्रयागराज : 68500 शिक्षक भर्ती से सीबीआइ जांच का साया हटते ही स्थितियां बदलने लगी हैं। अक्टूबर माह से कॉपी पर उत्तीर्ण मिले चयनितों की नियुक्ति का प्रकरण बेसिक शिक्षा परिषद व शासन के बीच झूल रहा था। अफसर नियुक्ति देने के संबंध में खुलकर बोलने तक से कतरा रहे थे। अब सभी चयनितों को जल्द ही जिला व विद्यालय आवंटन करने का लिखित आश्वासन दिया गया है। इसी माह काउंसिलिंग आदि प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है। परिषदीय स्कूलों की शिक्षक भर्ती की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच में उच्च स्तरीय समिति को रिजल्ट में फेल करार दिए गए 51 अभ्यर्थी कॉपी पर उत्तीर्ण मिले थे। रिपोर्ट के आधार पर शासन ने उनकी काउंसिलिंग कराकर नियुक्ति देने के लिए पांच अक्टूबर को आदेश जारी किया। 23 अक्टूबर को परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने 51 में से सिर्फ 45 चयनित अभ्यर्थियों की सूची परिषद मुख्यालय को भेजी। बाकी का प्रकरण पुनमरूल्यांकन के लिए सिपुर्द कर दिया। परिषद ने उसी समय एनआइसी को जिला आवंटन करने के लिए वेबसाइट खोलने के लिए पत्र भेजा। एनआइसी ने इन अभ्यर्थियों से ऑफ लाइन जिला वरीयता लेने का सुझाव दिया। उसी बीच हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने भर्ती की सीबीआइ जांच का आदेश दिया। इससे प्रक्रिया जहां की तहां रुक गई। अब विशेष अपील में जांच पर रोक लग गई है।
Thursday, 13 December 2018
68500 शिक्षक भर्ती में चयनितों को जिला व विद्यालय आवंटन जल्द
प्रयागराज : 68500 शिक्षक भर्ती से सीबीआइ जांच का साया हटते ही स्थितियां बदलने लगी हैं। अक्टूबर माह से कॉपी पर उत्तीर्ण मिले चयनितों की नियुक्ति का प्रकरण बेसिक शिक्षा परिषद व शासन के बीच झूल रहा था। अफसर नियुक्ति देने के संबंध में खुलकर बोलने तक से कतरा रहे थे। अब सभी चयनितों को जल्द ही जिला व विद्यालय आवंटन करने का लिखित आश्वासन दिया गया है। इसी माह काउंसिलिंग आदि प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है। परिषदीय स्कूलों की शिक्षक भर्ती की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच में उच्च स्तरीय समिति को रिजल्ट में फेल करार दिए गए 51 अभ्यर्थी कॉपी पर उत्तीर्ण मिले थे। रिपोर्ट के आधार पर शासन ने उनकी काउंसिलिंग कराकर नियुक्ति देने के लिए पांच अक्टूबर को आदेश जारी किया। 23 अक्टूबर को परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने 51 में से सिर्फ 45 चयनित अभ्यर्थियों की सूची परिषद मुख्यालय को भेजी। बाकी का प्रकरण पुनमरूल्यांकन के लिए सिपुर्द कर दिया। परिषद ने उसी समय एनआइसी को जिला आवंटन करने के लिए वेबसाइट खोलने के लिए पत्र भेजा। एनआइसी ने इन अभ्यर्थियों से ऑफ लाइन जिला वरीयता लेने का सुझाव दिया। उसी बीच हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने भर्ती की सीबीआइ जांच का आदेश दिया। इससे प्रक्रिया जहां की तहां रुक गई। अब विशेष अपील में जांच पर रोक लग गई है।
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