Thursday 1 November 2018

बेसिक शिक्षा परिषद ने प्राथमिक स्कूलों में 68500 शिक्षक की भर्ती में विशिष्ट बीटीसी योग्यता पर लेगें कानूनी सलाह


बेसिक शिक्षा परिषद ने प्राथमिक स्कूलों में 68500 सहायक अध्यापकों की भर्ती में दो विवादित मुद्दों पर कानूनी सलाह लेने का निर्णय लिया है। शिक्षक भर्ती की काउंसिलिंग के दौरान कई जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने विशिष्ट बीटीसी वाले ओवरएज अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने से इनकार कर दिया था।.

सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के आयुसीमा 21 से 40 साल तय थी लेकिन 2004 व अन्य वर्षों में विशिष्ट बीटीसी करने वाले अभ्यर्थियों की अधिकतम सीमा के पार हो गई थी। इन अभ्यर्थियों ने सचिव रूबी सिंह को ज्ञापन देकर नियुक्ति पत्र देने का अनुरोध किया था। इनके अलावा कई अभ्यर्थी ऐसे थे जो एनसीटीई के अनुसार न्यूनतम योग्यता पूरी करते हैं लेकिन कुछ बीएसए ने नियुक्ति पत्र देने से मना कर दिया था। उदाहरण के तौर पर कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने इंटर के बाद डीएलएड और उसके बाद स्नातक किया। हालांकि प्रदेश सरकार ने अध्यापक सेवा नियमावली 1981 में संशोधन करते हुए एनसीटीई से मान्य पाठ्यक्रमों को स्वीकार कर लिया था। लेकिन इसके बावजूद कुछ बीएसए नियुक्ति पत्र नहीं दे रहे थे। सचिव रूबी सिंह ने बताया कि 22 अक्तूबर को हुई बोर्ड की बैठक में इन दोनों मुद्दों पर विधिक राय लेने पर सहमति बनी है।.




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