इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 41520 पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2018 को निरस्त करने और नए सिरे से कराने की मांग में दाखिल याचिका खारिज कर दी है। सरकार की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि पहली पाली में प्रश्न पत्र लीक होने की शिकायत नहीं है और दूसरी पाली की 18 व 19 जून 2018 को हुई परीक्षा में विवाद को देखते हुए पुलिस भर्ती बोर्ड ने स्वयं ही दूसरी पाली की परीक्षा 25 व 26 अक्टूबर को कराने का फैसला लिया है। ऐसे में पूरी परीक्षा नए सिरे से कराने का औचित्य नहीं है। इस परीक्षा में 19 लाख अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया था।1यह आदेश न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा ने धीरेंद्र कुमार व 25 अन्य की याचिका पर दिया है। याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक खरे व राज्य सरकार के स्थायी अधिवक्ता विक्रम बहादुर यादव ने पक्ष रखा। याची का कहना था कि पुलिस भर्ती परीक्षा दो पालियों में हुई। प्रयागराज व एटा जिले के एक-एक केंद्र पर पहली पाली में ही दूसरी पाली के प्रश्न पत्र गलती से वितरित कर दिए गए। ऐसे में परीक्षा की शुचिता सवालों के घेरे में है। सरकार की तरफ से कहा गया कि शिकायत पर कदम उठाए गए हैं।
पहली पाली की परीक्षा पर कोई आपत्ति नहीं की गई है। दूसरी पाली का प्रश्न पत्र पहली पाली में बंटने से प्रश्न पत्र लीक की संभावना नहीं है। पहली पाली की परीक्षा पर आपत्ति नहीं है। दूसरी पाली की परीक्षा होने जा रही है। ऐसे में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है।
0 comments:
Post a Comment