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68500सहायक अध्यापक लिखित परीक्षा कोर्ट मामले में आज हाई कोर्ट इलाहाबाद में सुनवाई हुई,हमारे सिनियर अधिवक्ता HN सिंह ने कोर्ट को अवगत कराया कि सरकार विना काउंटर दाखिल किए 27 में परीक्षा कराने जा रही है,और NCTE के गाइडलाइन के अगेंस्ट एक और पात्रता परीक्षा लगा रही है जो कि पूर्णता गलत है,जिसपर कोर्ट ने कहा स्टेट NCTE की गाइडलाइन्स का उलंघन करके एक और पात्रता कैसे लगा सकती है,कल सभी केसों को एक साथ लगाकर कल कोर्ट इस केस की सुनवाई करेगी, कोर्ट ने सभी केस कल लिस्टेड करने के लिए बोला है।परीक्षा का भविष्य अब कल की हियरिंग पर निर्भर है/
लिखित परीक्षा से सम्बन्धित सभी केश कल CJकोर्ट में फ्रेश में सुने जायेंगे
CJने कहा की सरकार NTCE की गाइड लाइन का उल्लंघन कर दूसरी पात्रता नही करा सकती
कल होगी सुनवाई
विद्या चरण शुक्ल
कौशाम्बी याचिकाकर्ता की अपडेट पर आधारित सूचना/
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*आज दिनांक - 24 मई को प्रातः 10:30 पर, इलाहाबाद हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की पूर्ण पीठ में लिखित परीक्षा को निरस्त कराने को लेकर विद्या चरण शुक्ल व अन्य की तरफ से दाखिल याचिका पर जोरदार बहस हुई, उक्त पक्ष की तरफ से बहस करते हुए, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एच. एन. सिंह जी ने कोर्ट को बताया के यूपी सरकार लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए 40/45 अंको की न्यूनतम अर्हक अंक की बाध्यता को लेकर 27 मई परीक्षा करा रही है, जबकि दूसरी पात्रता परीक्षा लेने व लागू करने का अधिकार यूपी सरकार को नियमत:नहीं है, उक्त बहस से मुख्य न्यायाधीश जी पूर्णतः सहमत हुए और कल ही यूपी सरकार को इस अपना जवाब दाखिल करने का आदेश दे दिये, जिसकी कल दिनांक - 25 मई को अन्तिम निर्णायक सुनवाई व बहस होगी, यूपी सरकार के लिखित जवाब से संतुष्ट न होने पर, मुख्य न्यायाधीश की पूर्ण पीठ उक्त परीक्षा व परिणाम पर स्टे लगा सकती है*
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