Tuesday, 29 May 2018

शिक्षामित्र राज्य सरकार के खिलाफ कोर्ट ऑफ़ कॉन्टेम्प की तैयारी में, 22 फरवरी को पैरा टीचर के रूप में 38878 मानदेय पर दो माह के भीतर निर्णय लेने का आदेश दिया था कोर्ट ने


समस्त संघर्षशील शिक्षामित्र भाई बहन को सूचित किया जाता है कि माननीय न्यायालय द्वारा समायोजन रद्द होने के उपरांत मा.हाई कोर्ट में दाखिल रिट संख्या 6464/2018 शिवपूजन सिंह व् अन्य बनाम राज्य सरकार व् अन्य के रिट के आदेशानुसार ही शिक्षामित्रों को पैरा टीचर के रूप में 38878/-रूपये 12 माह देने का निर्णय सरकार से 2 माह के अंदर लेने को कहा था।जिसको लेकर प्रदेश भर में शिक्षामित्रों को एक नयी ऊर्जा मिली । परन्तु सरकार द्वारा
माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की पूर्ण अवहेलना की गयी । जिसके कारण  राज्य सरकार के खिलाफ कोर्ट ऑफ़ कॉन्टेम्प का अभियोग बन रहा।




शिक्षामित्र राज्य सरकार के खिलाफ कोर्ट ऑफ़ कॉन्टेम्प की तैयारी में, 22 फरवरी को पैरा टीचर के रूप में 38878 मानदेय पर दो माह के भीतर निर्णय लेने का आदेश दिया था कोर्ट ने Rating: 4.5 Diposkan Oleh: bankpratiyogi

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