इलाहाबाद। लोक सेवा आयोग की सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी (एलटी ग्रेड) परीक्षा में हिन्दी शिक्षक की अर्हता का विवाद हाईकोर्ट पहुंच गया है। छात्रों ने 1983 की राजकीय शिक्षक सेवा नियमावली को चुनौती दी है। इस मामले में बुधवार को हाईकोर्ट में सुनवाई संभावित है। आयोग के विज्ञापन से असंतुष्ट छात्रों का कहना है कि आयोग ने हिन्दी विषय की शैक्षिक अर्हता में इंटर में संस्कृत को अनिवार्य कर दिया है। इनकी मांग है कि इस अनिवार्यता को समाप्त कर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की तरह शैक्षिक अर्हता लागू की जाए। अभ्यर्थियों के मुताबिक चयन बोर्ड में इस विषय की शैक्षिक अर्हता बीए हिन्दी तथा संस्कृत के साथ इंटर अथवा समकक्ष परीक्षा एवं बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री के समकक्ष है।


0 comments:
Post a Comment