
अंतर्जनपदीय स्थानांतरण के उक्त शासनादेशों का पुनः अध्ययन करें, इसमें केन्द्रीय सेनाओं के आश्रितों को सिर्फ स्थानांतरण के लिए आवेदन करने का मौका दिया गया था (जिनकी समय सीमा पांच वर्ष पूर्ण नहीं थी)।
इसलिए जो गुणवत्ता अंक जारी कियें गये हैं, उसमें किसी प्रकार का इन्हें भारांक नहीं दिया गया है। क्योंकि ऐसे अभ्यर्थियों को भारांक की शासनादेश में कोई व्यवस्था नहीं की गई हैं। दूसरी बात- जिस प्रकार गुणवत्ता अंक सूची में सिर्फ पति-पत्नी का सरकारी सेवा में होने पर उसका उल्लेख उनके नाम के सम्मुख किया गया है, लेकिन केन्द्रीय सेनाओं के आश्रितों का उल्लेख नहीं किया गया है। उसका कारण ये हैं कि शासनादेश में वर्णित है कि पति-पत्नी को यथासंभव एक जनपद का विकल्प हो, जोकि केंद्रीय सेनाओं के लिये सम्भव नहीं है, क्योंकि उनकी नियुक्ति राष्ट्रीय स्तर पर होती हैं। इसलिए ऐसे अभ्यर्थियों के पतियों का विवरण गुणवत्ता सूची में नहीं किया गया है।
पति - पत्नी के केस में भी स्थानांतरण शासनादेश में किसी प्रकार के भारांक की व्यवस्था नहीं की गई हैं। उसमें सिर्फ यथासंभव दोनों को एक ही जनपद का विकल्प रहेगा।
अंतर्जनपदीय स्थानांतरण में भारांक सिर्फ और सिर्फ निम्न प्रकार से है।
1. महिला - 5 अंक
2. सर्विस अवधि - जितने वर्ष की सर्विस पूर्ण हो चुकी हैं, अधिकतम 35 अंक।
3. असाध्य रोग - 5 अंक (स्वयं, पति/पत्नी और सिर्फ बच्चे। माता-पिता इसमें शामिल नहीं है। किडनी, हृदय, कैंसर और लीवर रोग को ही असाध्य माना है। इसके लिए भी सीएमओ से प्रमाणित प्रमाणपत्र लगाने हैं।
4. विकलांग - 5 अंक
नोट:- उपरोक्त भारांक से निर्मित मेरिट अनुसार ही कुल रिक्तियों के 25% तक ही स्थानांतरण कियें जायेंगे। इसलिए इसमें बहारी हस्ताक्षर सम्भव नहीं है।
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